Table of Contents
ARTICLE 74 : COUNCIL OF MINISTERS TO AID AND ADVISE PRESIDENT
(1) There shall be a Council of Ministers with the Prime Minister at the head to aid and advise the President.
(2) The question whether any, and if so what, advice was tendered by Ministers to the President shall not be inquired into in any court.
अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद
(1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधान मंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी, जो अपने कार्यों के अभ्यास में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा ।
(2) मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी ।
Article 75
ARTICLE 75: OTHER PROVISIONS AS TO MINISTERS
(1) Appointment
(1A) The total number of Ministers, including the Prime Minister.
(2) The Ministers shall hold office during the pleasure of the President.
अनुच्छेद 75: मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान
- नियुक्ति
(1ए) प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या।
(2) मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे।
Article 75
(3) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People.
(4) Before a Minister enters upon his office, the President shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule.
(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
(4) किसी मंत्री के अपने पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति उसे तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।
Article 75
(5) A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of either House of Parliament shall at the expiration of that period cease to be a Minister.
(6) The salaries and allowances of Ministers shall be determined by Parliament of India from time to time.
(5) एक मंत्री जो लगातार छह महीने की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।
(6) मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद समय-समय पर कानून द्वारा निर्धारित करें।
CONDUCT OF BUSINESS OF GOVERNMENT OF INDIA
- Conduct of business of the Government of India.—
All executive action of the Government of India shall be expressed to be taken in the name of the President.
- भारत सरकार के कामकाज का संचालन –
भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की गई मानी जाएगी।
Article 78
- ARTICLE 78 : DUTIES OF PRIME MINISTER AS RESPECTS THE FURNISHING OF INFORMATION TO THE PRESIDENT, ETC.
- अनुच्छेद 78: राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य, आदि।
Article 76
ATTORNEY GENERAL OF INDIA
Appointment : By President
Qualification : Qualified to be a judge of SC
Term : During pleasure of President
Salary and allowance : Determined by President.
नियुक्ति: राष्ट्रपति द्वारा
योग्यता: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य
कार्यकाल : राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
वेतन और भत्ता : राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित।