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- 8 फरवरी, 201 9 से शुरू होने पर, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक नई अधिसूचना के अनुसार देश भर में कोई भी एटीएम क्रमश: 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे मुद्रा नोटों के साथ भर दिया जाएगा।
आवश्यकताएँ
- नई मानक ऑपरेटिंग प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार, दो सशस्त्र रक्षकों को पारगमन में मुद्रा के साथ जाना होगा, और प्रत्येक निजी नकद हैंडलिंग एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि बैंकों से मुद्रा संग्रह अच्छी तरह व्यवस्थित किया गया है और इन्हें केवल दिन मे बख्तरबंद वाहनों में पहुंचाया जाएगा।
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- एजेंसियों को भी इस नियम का पालन करने का निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक नकद वैन मे प्रति यात्रा में 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
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- मंत्रालय ने सुरक्षा दिशानिर्देशों को उठाए जाने का एक प्रमुख कारण यह है कि यह पाया गया कि कई निजी एजेंसियां मुद्रा को अपने नकद वाल्टो में रात भर स्टोर करती हैं, जो स्पष्ट रूप से बर्बरता और चोरी के ऐसे हमलों को दूर कर रही है।
- प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) के अनुसार, देश भर में 8,000 से अधिक निजी स्वामित्व वाली नकद वैन काम कर रहे हैं जो गैर बैंक निजी एजेंसियों द्वारा नियंत्रित हैं, और यह बताया गया है कि ये वाहन बैंकों की तरफ से दैनिक आधार पर 15,000 करोड़ रुपये से अधिक को नियंत्रित करती हैं। ।
भारत में एटीएम
- हांगकांग और शंघाई बैंकिंग निगम ने 1987 में भारत में एटीएम अवधारणा की शुरुआत की।
- पहला एटीएम मुंबई के अंधेरी ईस्ट में स्थापित किया गया था।